जोधपुर जिले में विवाह एवं बड़े सामाजिक आयोजनों के दौरान कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब बिना अनुमति किसी भी कार्यक्रम में गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
अब पहले लेनी होगी अनुमति, कार्ड दिखाना अनिवार्य
जिला रसद विभाग के निर्देशों के अनुसार, यदि किसी परिवार को शादी या अन्य समारोह के लिए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर चाहिए, तो उसे पहले आवेदन करना होगा। इस आवेदन के साथ विवाह का निमंत्रण कार्ड या कार्यक्रम से जुड़ा प्रमाण प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है कि गैस का उपयोग सही और जरूरतमंद लोगों तक ही सीमित रहे।
गैस एजेंसियों के लिए भी सख्त आदेश
प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे बिना अनुमति और दस्तावेज के किसी भी उपभोक्ता को कॉमर्शियल सिलेंडर जारी न करें।
यदि कोई एजेंसी नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कालाबाजारी और दुरुपयोग रोकने की पहल
अक्सर शिकायतें मिलती थीं कि शादी या बड़े आयोजनों के नाम पर गैस सिलेंडर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कालाबाजारी बढ़ती है और आम लोगों को परेशानी होती है।
नए नियमों का मुख्य उद्देश्य इसी तरह के दुरुपयोग को रोकना और गैस वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना है।
आम उपभोक्ताओं को होगा फायदा
इन नियमों के लागू होने से घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। सही निगरानी के कारण गैस की उपलब्धता बेहतर होगी और अनावश्यक कमी की स्थिति नहीं बनेगी।
कार्यक्रम से पहले करें योजना, वरना हो सकती है परेशानी
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि वे किसी भी प्रकार का बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो समय रहते अनुमति की प्रक्रिया पूरी कर लें।
अंतिम समय में आवेदन करने या नियमों की अनदेखी करने पर गैस सिलेंडर मिलने में परेशानी हो सकती है।
प्रशासन का संदेश
जोधपुर प्रशासन का कहना है कि यह कदम आम जनता के हित में उठाया गया है, जिससे गैस की सप्लाई व्यवस्थित रहे और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।








