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SIM Card Rules: SIM कार्ड के नये नियम लागू, आपके पास भी सिम कार्ड है तो ये खबर जरुर पढ़े

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Jambhsar Media Digital Desk: अवांछित कॉल और साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने बड़ी मात्रा में उपलब्ध सिम कार्ड के लिए दिशानिर्देशों में बदलाव किया है। इसके मुताबिक, अब सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों को ही ऐसे कनेक्शन जारी करने की इजाजत होगी, जबकि पहले रिटेलर्स भी ऐसे कनेक्शन जारी कर सकते थे। इससे साइबर फ्रॉड और अनचाही कॉल्स को रोकने में काफी मदद मिलेगी.

दूरसंचार विभाग में बल्क कनेक्शन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। केवल टेलीकॉम कंपनी ही बड़ी मात्रा में सिम कार्ड जारी कर सकती है, यानी कंपनी का कर्मचारी ही सिम कार्ड जारी कर सकता है। मालूम हो कि पहले इसका अधिकार भी रिटेलर के पास ही था. गौरतलब है कि कंपनी एक बार में 100 सिम कार्ड ही जारी करेगी। मशीन से मशीन संचार के लिए सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

कंपनी को पहले भौतिक पते का सत्यापन करना होगा। सिम कार्ड जारी करने वाली कंपनी को शपथ पत्र लेना होगा कि इन सिम कार्ड का कोई दुरुपयोग नहीं होगा।

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