ब्रेकिंग1 रुपए के शगुन में सजी सादगी भरी शाही शादी IPS केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा जीवनसाथी बने, जोधपुर में हुआ भव्य रिसेप्शन...ब्रेकिंगधमकियों से परेशान भजन गायक छोटू सिंह रावणा, एसपी से मांगी सुरक्षा—1 अप्रैल को दर्ज कराएंगे FIR...ब्रेकिंगशादी से लौट रहे युवक पर तलवारों से हमला, उदयपुर में पुरानी रंजिश ने ली जान...ब्रेकिंगरविंद्र सिंह भाटी, छोटू सिंह रावणा, बाड़मेर विवाद, शिव विधायक, सोशल मीडिया विवाद, FIR, मानहानि केस, CID-CB जांच, राजपूत समाज, सड़क वीडियो विवादब्रेकिंगसावधान! एक क्लिक में खाली हुआ अकाउंट—जोधपुर में साइबर ठगी का बड़ा केस...ब्रेकिंग93% अंक लाकर भी अधूरी रह गई खुशी—श्रीगंगानगर की निकिता रिजल्ट से पहले ही दुनिया छोड़ गई...ब्रेकिंग1 रुपए के शगुन में सजी सादगी भरी शाही शादी IPS केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा जीवनसाथी बने, जोधपुर में हुआ भव्य रिसेप्शन...ब्रेकिंगधमकियों से परेशान भजन गायक छोटू सिंह रावणा, एसपी से मांगी सुरक्षा—1 अप्रैल को दर्ज कराएंगे FIR...ब्रेकिंगशादी से लौट रहे युवक पर तलवारों से हमला, उदयपुर में पुरानी रंजिश ने ली जान...ब्रेकिंगरविंद्र सिंह भाटी, छोटू सिंह रावणा, बाड़मेर विवाद, शिव विधायक, सोशल मीडिया विवाद, FIR, मानहानि केस, CID-CB जांच, राजपूत समाज, सड़क वीडियो विवादब्रेकिंगसावधान! एक क्लिक में खाली हुआ अकाउंट—जोधपुर में साइबर ठगी का बड़ा केस...ब्रेकिंग93% अंक लाकर भी अधूरी रह गई खुशी—श्रीगंगानगर की निकिता रिजल्ट से पहले ही दुनिया छोड़ गई...

1 March New Rules: 1 मार्च से देशभर में लागू हो रहे ये नए नियम, आम आदमी की जेब पर पडेगा सीधा असर

1 March New Rules: 1 मार्च से देशभर में लागू हो रहे ये नए नियम, आम आदमी की जेब पर पडेगा सीधा असर
1 March New Rules: 1 मार्च से देशभर में लागू हो रहे ये नए नियम, आम आदमी की जेब पर पडेगा सीधा असर

Jambhsar Media Desk, New Delhi: हर साल मार्च के महीने में कई तरह के वित्तीय बदलाव देखने को मिलते है.मार्च माह आधिकारिक रूप से फाइनेंशियल माह होता है. आपको बता दें कि 1 मार्च से जीएसटी नियमों (GST Rules) कुछ बदलाव होना तय माना जा रहा है. अब 5 करोड़ रुपये से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई-चालान के ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकेंगे.

आपको बता दें कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के नियमों के मुताबिक 50 हजार रुपए से अधिक के सामान को दूसरे राज्य के बीच लेजाकर बेचने के लिए व्यापारियों को ईवेबिल की जरूरत पड़ती है. 1 मार्च को बिना चालान के ईवेबिल जनरेट नहीं हो सकेगा.. 

क्यों पड़ी बदलाव की जरूरत
जानकारी के मुताबिक, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने अपनी जांच में पता चला कि व्यापारी फर्जी तरीके से बिल जनरेट करके मोटा धन अर्जित करने के लिए इसका दुर्पयोग कर रहे हैं. इसलिए सरकार ने ईवेबिल जनरेट की प्रक्रिया को ही बदल दिया है. अब बिना ई-चालान के कोई भी व्यापारी ईवेबिल जनरेट नहीं कर सकेगा.

ऐसे में टैक्स पेमेंट में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव करके अब ई-वे बिल के लिए ई-चालान आवश्यक कर दिया है. ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता आ सके. 1 मार्च से नए नियम लागू करने के लिए आदेशित किया गया है. 

1 मार्च से बदल रहे नियम
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने जीएसटी टैक्सपेयर्स के मुताबिक 1 मार्च 2024 से कोई भी व्यापारी बिना ई-चालान के ईवेबिल जनरेट नहीं कर सकेगा. यह नियम केवल ई-चालान के पात्र टैक्सपेयर्स के लिए ही लागू होगा.

वहीं NIC ने यह साफ कर दिया है कि ग्राहकों और अन्य तरह के ट्रांजैक्शन के लिए ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए ई-चालान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. इसलिए बिना वजह ई-वेबिल जनरेट न करें.

इस लेख को शेयर करें

संबंधित लेख

सबसे ज्यादा पढ़ा गया