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UP Wine New Rules: यूपी में अब एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी मिलेगी शराब, जानिए पीने के नए नियम

UP Wine New Rules: यूपी में अब एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी मिलेगी शराब, जानिए पीने के नए नियम
UP Wine New Rules: यूपी में अब एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी मिलेगी शराब, जानिए पीने के नए नियम

Jambhsar Media, New Delhi: 1 अप्रैल से शराब की बिक्री के कई नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है। 1 अप्रैल से कानपुर मेट्रो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों में भी शराब बिकेगी।

इसके लिए निर्धारित क्षेत्रों में प्रीमियर खुदरा काउंटर स्थापित किए जाएंगे। नए नियमों के अनुसार, बियर विक्रेता 20 मीटर के विशालक्षेत्र में बियर परोस सकेंगे। उन्हें 100 वर्ग फुट के क्षेत्र की अनुमति होगी, जिसके लिए उन्हें प्रति वर्ष पांच हजार रुपये की परमिट लेनी होगी।

शुल्क चुकाना होगा। एक अप्रैल से मैकडॉवल नंबर वन को छोड़कर बाकी अंग्रेजी, देसी और बीयर के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा। अब घर या बाहर किसी भी आयोजन के लिए शराब पिलाने का अस्थायी लाइसेंस छह के बजाय 12 घंटे का मिलेगा। 

रात 12 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया के मुताबिक अब देसी शराब की बिक्री पांच के गुणांक में होगी। जिससे विक्रेता अधिक पैसा न वसूल सकें। 

बार वाले दो बजे तक शराब पिला सकेंगे
अभी तक बार में सिर्फ रात 12 बजे तक ही शराब पिलाने का प्रावधान था। अब बार में रात दो बजे तक शराब परोसी जा सकेगी। 

इसके लिए रात 12 से एक बजे तक पिलाने के लिए 1.25 लाख और एक से दो बजे तक शराब पिलाने के लिए 2.50 लाख रुपये का सालाना अतिरिक्त भुगतान शराब विक्रेताओं को करना होगा। 

बार मालिक दूसरे परिसर में स्थित स्वीमिंग पूल, लॉन व छत पर भी अतिरिक्त काउंटर लगाकर शराब पिला सकते हैं। इसके लिए 2.50 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

ये दिए गए अन्य निर्देश
– नवीनीकरण दुकान के मालिक शुरुआती स्टॉक को स्टाम्प पर देकर उसमें नई स्लिप लगाकर बेचेंगे।
– नई दुकानों में पुरानी मदिरा, बीयर, नई पाई जानी चाहिए
– फुटकर, थोक दुकानदार वर्ष 2022-23 से पूर्व की निर्मित शराब नष्ट कराएंगे। इनका रोलओवर नहीं होगा (समुद्रपार आयातित शराब को छोड़), देशी शराब के थोक दुकानदार वर्ष 2023-24 का अवशेष स्टॉक नष्ट कराएंगे।
– सभी दुकानों में कैमरे, डिस्प्ले, दुकानों के बोर्ड में कंपनी नहीं दुकानों का नाम लिखेंगे।

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