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अब सेविंग अकाउंट में इतना पैसा जमा रखने पर इनकम टैक्स का आ जाएगा नोटिस, देनी होगी ये जरूरी जानकारी

अब सेविंग अकाउंट में इतना पैसा जमा रखने पर इनकम टैक्स का आ जाएगा नोटिस, देनी होगी ये जरूरी जानकारी
अब सेविंग अकाउंट में इतना पैसा जमा रखने पर इनकम टैक्स का आ जाएगा नोटिस, देनी होगी ये जरूरी जानकारी

Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्‍ली: वित्तीय लेन देन के लिए बैंक में खाता होना बहुत जरूरी है। जब बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं और बैंक की ओर से करेंट अकाउंट, सैलरी और सेविंग अकाउंट जैसे ओशन दिए जाते हैं। अधिकतर लोग सेविंग अकाउंट (Saving Account) ही खुलवाते हैं। क्योंकि इस अकाउंट के कई सारे फायदे होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को बैंक अकाउंट से जुड़े कुछ नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती है। जिसके चलते वह बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। कई बार बैंक अकाउंट में लिमिट से ज्यादा कैश जमा करवाने पर आयकर विभाग (Income tax department) का नोटिस आ जाता है। चलिए जानते हैं सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं-  

आज के समय में बैंक अकाउंट (Bank Account) का होना बहुत जरूरी है। यह कोई भी वित्तीय लेनदेन को आसान कर देता है। डिजिटल बैंकिंग के बाद वित्तीय लेनदेन क्षणभर में हो जाता है। आप सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट (current account) ओपन करवा सकते हैं। हर अकाउंट के अपने फायदे होते हैं। ऐसे में एक सवाल आता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट (Bank Account Cash Limit) में कितना कैश जमा कर सकते हैं।

सेविंग अकाउंट (Saving Account ) में लोग अपनी सेविंग रखते हैं। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि वह इस अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप इस अकाउंट में कैश रखने पर कोई लिमिट नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप इस अकाउंट में सिर्फ उतना ही कैश रखें जो आईटीआर के दायरे में आता है। अगर आप ज्यादा कैश रखते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। 

गूगल पे, Paytm और PhonePe जैसे पेमेंट्स ऐप का इस्तेमाल आजकल लोग कर रहे हैं। इनके लिए यह लिमिट तय की गई है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के मुताबिक, एक व्यक्ति 24 घंटे में ​1 लाख रुपए से अधिक UPI ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अगर आप इससे अधिक पैसा अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको अपने बैंक के ऐप में मौजूद NEFT, RTGS जैसी सर्विस का इस्तेमाल करना होगा।

बैंक इसके लिए अपने हिसाब से चार्ज भी करते हैं। बता दें कि NEFT सर्विस की मदद से आप 1 रुपए से जितना चाहें पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अधिकतम कोई सीमा नहीं है। इसके लिए बैंक 24 घंटे तक का समय लेते हैं। कई बार यह जल्दी भी हो जाता है। RTGS की बात करें तो आप इस सर्विस के जरिए कम से कम 2 लाख रुपए और अधिकतम जितना आप चाहें पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। यह ट्रांसफर तुरंत होता है।

आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) को जानकारी देना होता हैं कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज मिलता है। इसके साथ ही आप अकाउंट में कितना पैसे रखते हैं। आपके सेविंग अकाउंट (savings account cash limit) के डिपॉजिट से जो ब्याज मिलता है वह आपके इनकम में जोड़ा जाता है। 

अगर आप अपने खाते से 10 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं और इसकी जानकारी अपने आईटीआर (ITR) में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देते हैं तो आपके घर नोटिस आ सकता है। इतना ही नहीं क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से अधिक आने पर भी नोटिस (income tax notice) आने की संभावना रहती है। अगर आप उसका रीपेमेंट कैश के माध्यम से करते हैं। अगर आप घर खरीदते वक्त 30 लाख से अधिक का अमाउंट कैश में जमा करते हैं तब भी डिपार्टमेंट आपके पास उस पैसा का सोर्स पूछने के लिए नोटिस भेज देता है।

उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति की सालाना इनकम 10 लाख रुपये है और उसे ब्याज 10,000 रुपये मिलता है तो उस व्यक्ति का टोटल इनकम 10,10,000 रुपये माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश रखते हैं तो आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आयकर विभाग आपके खिलाफ कदम उठाता सकता है। 

इनकम टैक्स (Income Tax) दो तरीके से आपको नोटिस भेज सकता है। एक तरीका ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन होता है। एक बार नोटिस मिलने के बाद आपको किसी सीए या खुद से वेरीफाई करना होता है कि क्या वह नोटिस सही है। अगर उसमें कोई ऐसी जानकारी होती है, जिसका प्रुफ ना देने की वजह से आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई है तो आप एक बार फिर से आईटीआर (ITR) फाइल कर पूरी डिटेल डिपार्टमेंट को बता सकते हैं। इससे आपके ऊपर लगाई गई पेनाल्टी डिपार्टमेंट (Penalty Department) वापस ले लेता है।

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