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एक आम आदमी घर में रख सकता है सिर्फ इतना कैश, लिमिट पार होने पर आ जायेगा टैक्स नोटिस

एक आम आदमी घर में रख सकता है सिर्फ इतना कैश, लिमिट पार होने पर आ जायेगा टैक्स नोटिस
एक आम आदमी घर में रख सकता है सिर्फ इतना कैश, लिमिट पार होने पर आ जायेगा टैक्स नोटिस

Jambhsar Media Digital Desk : आज बेशक ऑनलाइन का ज़माना है लोग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पेमेंट करने के लिए हम अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में लोगों ने कैश का इस्तेमाल करना कम कर दिया है | फिर भी आज बहुत सारे लोग है जो घर में कैश रखते हैं तांकि किसी एमर्जेन्सी में काम आ सके पर क्या आप जानते हैं की घर में कैश रखने की भी एक लिमिट है और अगर उस लिमिट से ज्यादा कैश आप घर पर रखते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है 

आज भले ही लोग ऑनलाइन ट्रांसक्शन करते हैं पर फिर भी बहुत सारे लोग घर में कैश रखते हैं | अकसर हम खबरों में सुनते हैं कि इनकम टैक्स (income tax) अधिकारियों ने किसी के घर छापा मारकर करोड़ों रुपये का काला धन बरामद किया। इस तरह की रेड में घर और ऑफिस में महंगी चीजें, सोनी-चांदी (gold and silver) और कैश मिलता है। इस तरह की छापामारी में मिलने वाला कैश और महंगी चीजें कई बार सीज़ हो जाती हैं जबकि कुछ मामलों में संबंधित व्यक्ति गिरफ्तार तक हो जाता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं की आप घर में कितना कैश रख सकते हैं और कैश रखने की कितनी लिमिट है |

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स (income tax news) एक्ट में कैश रखने को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। कोई व्यक्ति अपने घर में जितना मर्जी चाहे नकद पैसा रख सकता है। लेकिन जरूरी है कि यह पैसा सही तरह से कमाया गया हो और काला धन ना हो। इसके अलावा घर में रखे नकद पैसे को ITR व अकाउंट्स बुक में भी डिक्लेयर किया जाना भी जरूरी है।
यदि किसी व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में नकदी है, तो इनकम टैक्स अधिकारी धन के स्रोत की जांच शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए व्यक्ति से व्यापक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। ‘

अगर किसी के पास बेहिसाब सम्पत्ति मिलती है और उसकी जानकारी अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में ठीक तरह से दर्ज नहीं है तो इन प्रावधानों के तहत असेसिंग ऑफिसर (मूल्यांकन अधिकारी) करदाता से स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार रखता है।

उदाहरण के लिए, ‘अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आपके पास मिले कैश की मात्रा, कैश बुक के साथ मैच होनी चाहिए। ऐसे मामलों में गैर-कारोबारी लोगों को भी इस तरह के कैश का स्रोत बताने की जरूरत होती है। चाहें यह कैश बैंक से निकाला गया हो या फिर दूसरी जगह से आया हो तो रसीद होनी जरूरी है। भले ही आपको कैश गिफ्ट के तौर पर मिला हो। अगर आप यह दावा करते हैं कि कैश या प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट के तौर पर मिली है तो ध्यान रखें कि टैक्स नियमों के मुताबिक, एक बार में 2 लाख रुपये से ज्यादा का कैश गिफ्ट या प्रॉपर्टी लेने पर प्रतिबंध है। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है।’

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