Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्ली: इनकम टैक्स भरने वालो को इंतजार रहता हैं की रिफंड कब आएगा अक्सर सभी लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि टैक्स भरने के कितने समय बाद अकाउंट में रिफंड आता है चलिए जानते हैं इनकम विभाग के नियमों के बारे में
Income tax return भरने के बाद सबसे ज्यादा इंतजार उसके रिफंड का रहता है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न भरने का टाइम चल रहा है.
लेकिन, रिफंड के लिए इंतजार कितना लंबा होता है? आखिर कितने दिनों बाद टैक्स रिफंड (ITR Refund) प्रोसेस किया जाता है? कैसे पता चलेगा कि रिटर्न फाइल करने के बाद हमारे रिफंड का क्या हुआ?
ये सारे सवाल अक्सर टैक्सपेयर के दिलों दिमाग पर हावी रहते हैं. आज हम आपको सही जवाब देंगे कि रिटर्न फाइल करते ही कितने दिन में रिफंड प्रोसेस हो जाता है. ये खुद CBDT के चेयरमैन ने बताया है.
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. रिटर्न की प्रोसेसिंग (ITR Processing) के बाद टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका क्लेम सही है तो इसकी जानकारी SMS और ईमेल के जरिए आपको भेजी जाती है.
इस संदेश में डिपार्टमेंट बताएगा कि आपके खाते में कितनी रकम रिफंड (Refund amount) के तौर पर आएगी. साथ ही वह एक रिफंड सीक्वेंस नंबर भी भेजेगा. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143 (1) (Income tax notice) के तहत यह सूचना भेजी जाती है.
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) रिफंड को प्रोसेस करता है. टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के खाते में रिफंड सीधे क्रेडिट किया जाता है या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट उसके पते पर भेज दिया जाता है.
लिहाजा, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ITR फाइल करते समय बैंक का ब्योरा सही दिया जाए. रिफंड की रकम इसी खाते में आती है.
अगर बैंक अकाउंट डीटेल्स मिसमैच होती हैं तो रिफंड आने में देर हो सकती है. इसलिए पहले ही अपनी डीटेल्स को चेक कर लेना चाहिए.
Income tax return का ई-फाइलिंग प्रोसेस पहले के मुकाबले काफी तेज हुआ है. यही वजह है कि अगर सही टाइम पर रिटर्न फाइल कर दिया गया हो तो रिफंड में काफी तेजी से आता है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न की तरह रिफंड के प्रोसेस में भी तेजी आई है.
बीते वित्त वर्ष रिटर्न भरने के पहले 30 दिन के अंदर रिफंड जारी कर दिए गए. टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इनकम टैक्स रिटर्न का काम तेज हुआ है.
CBDT चेयरमैन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में टैक्स रिफंड में लगने वाला समय औसतन 16 दिन रह गया है, जो 2021-22 में 26 दिन था.
ITR भरने के एक दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के मामले में अच्छी तेजी आई है. यह असेसमेंट ईयर 2021-22 में 21 फीसदी से बढ़कर 2022-23 में 42 फीसदी हो गया है.
टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) ने 28 जुलाई, 2022 को एक दिन में सर्वाधिक 22.94 लाख रिटर्न का निपटान किया था. इस साल भी ऐसा ही कुछ होने की उम्मीद है.
1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर
2. Tin NSDL वेबसाइट पर
e-Filing वेबसाइट पर टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करें
1. सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
2. PAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड जैसी डिटेल को डालकर अपने अकाउंट में लॉग-इन करें.
3. ‘रिव्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स’ पर क्लिक करें.
4. ड्रॉप डाउन मेनू से ‘Income tax returns टैक्स रिटर्न्स’ सेलेक्ट करें. जिस असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उसका चयन करें.
5. अपने एकनॉलेजमेंट नंबर यानी हाइपरलिंक पर क्लिक करें.
6. एक पॉप-अप आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा जो रिटर्न की फाइलिंग की टाइमलाइन दिखाएगा. जैसे कि कब आपका आईटीआर फाइल और वेरिफाई किया गया था, प्रोसेसिंग के पूरे होने की तारीख, रिफंड इश्यू होने की तारीख इत्यादि.
7. इसके अलावा यह असेसमेंट ईयर, स्टेटस, विफल रहने का कारण और पेमेंट का तरीका भी दिखाएगा.
इनकम टैक्स रिफंड के स्टेटस को टिन NSDL वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं. रिफंड भेजे जाने के 10 दिन बाद वेबसाइट पर रिफंड स्टेटस आ जाता है. यहां इस तरह इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं:
1. सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं.
2. अपने PAN डीटेल्स को फिल करें.
3. जिस असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस चेक करना है उसे सेलेक्ट करें.
4. Captcha code दर्ज कर सब्मिट पर क्लिक करें. आपके रिफंड के स्टेटस के आधार पर आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा.








